छुट्टी के बदले में क्षतिपूर्ति (आकस्मिक) अवकाश
रविवारों तथा अन्य राजपत्रित अवकाशों में लिपिकवर्गीय व चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारी वर्ग को कार्यालय में अनिवार्यतः उपस्थिति देने के लिये आदेशित किया जावे तो उतने दिन तक क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश देय हैं जितने दिन व उपस्थिति देने के लिये आदेशित किया जाता हैं। यह अवकाश उसे देय 15 आकस्मिक अवकाशों के अलावा देय होगें। लेकिन रविवार तथा अन्य राजपत्रित अवकाशों में उपस्थिति देने के लिये कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यह अवकाश अधिकारियों के निजी स्टाफ जैसे पी.ए. स्टेनोग्राफरकोर्ट के रीडर आदि को देय नहीं है। राज्य सेवा के राजपत्रित अधिकारी को यह अवकाश देय नहीं है।अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी वर्ग को यह अवकाश देय नहीं है।