CCL Leave Rules in Rajasthan in Hindi

CCL Leave Rules in Rajasthan in Hindi

चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) अधिकार नही है, बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं लिया जा सकेगा। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मिकों को यह अवकाश देय नही होगा। विशेष परिस्थिति में अन्य अवकाश उपलब्धता की स्थिति में उन अवकाशों को चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) में परिवर्तित किया जा सकेगा।

Child Care Leave in Rajasthan

Rajasthan Government concern for women employees CCL is granted for two years (730 days) during their entire serviceChild Care Leave in Rajasthan (CCL) : Child Care Leave (CCL) is granted to women employees for a maximum period of two years (i.e., 730 days) during their entire service for taking care of their minor children (up to eighteen years of age).

राजस्थान में महिला कर्मचारी को उसके प्रथम दो जीवित बच्चों की देखभाल (पालन पोषण या परीक्षा, अस्वस्थता आदि आवश्यकताओं की स्थिति में) के लिए सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम 2 वर्ष अर्थात 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

बच्चों की आयु 18 वर्ष से अथवा न्यूनतम 40 फीसदी निःशक्त संतान जिसकी आयु 22 वर्ष तक हो के लिए ही चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave – CCL) स्वीकृत की जा सकेगी।

राजस्थान मैं चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave in Rajasthan – CCL) के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अब तक निम्न आदेश जारी किये गए है।

  • चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) हेतु वित्त विभाग का आदेश Dt. 22-05-2018
  • शिविरा पत्रिका में प्रकाशित चाइल्ड केयर लीव निर्देश प्रकाशन Dt. 02-07-2018
  • शिक्षा विभाग राजस्थान आदेश Dt. 10-07-2018
  • शिक्षा विभाग राजस्थान आदेश Dt. 03-08-2018
  • चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) के सम्बन्ध में हाईकोर्ट राजस्थान के आदेश Dt. 07-01-2019
  • सोशल मीडिया पर प्रसारित 20 पेज का समग्र विवरण PDF

Child Care Leave के सम्बन्ध में आवश्यक प्रपत्र

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम अनुभाग) द्वारा राजस्थान सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम 2018, नियम- 103सी (चाइल्ड केयर लीव विषयक) अधिसूचना क्रमांक.प.1(6)/वित्त/नियम/2011 जयपुर, दिनांक 22 मई 2018 का हिंदी भावानुवाद : (साभार शिविर पत्रिका माह जुलाई 2018)

(1) महिला कर्मचारी को उसके प्रथम दो जीवित बच्चों की देखभाल (पालन पोषण या परीक्षा, अस्वस्थता आदि आवश्यकताओं की स्थिति में) के लिए सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम 2 वर्ष अर्थात 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।
बच्चे से आशय है
(ए) 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा अथवा
(बी) न्यूनतम 40 फीसदी निःशक्त संतान जिसकी आयु 22 वर्ष तक हो
(2). चाइल्ड केअर लीव की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी-
(i) महिला कर्मचारी चाइल्ड केअर लीव के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त वेतन के समान दर पर अवकाश वेतन की हकदार होगी।
(ii) चाइल्ड केअर लीव को किसी भी अन्य देय अवकाश के साथ संयुक्त किया जा सकेगा।
(iii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन सक्षम अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व देना होगा।
(iv) चाइल्ड केअर लीव का दावा अधिकारपूर्वक नहीं किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में अवकाश स्वीकृति अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई महिला कर्मचारी अवकाश का उपभोग नहीं करेगी।
(v) चाइल्ड केअर लीव कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात आवेदन करने पर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।
(vi) महिला कार्मिक द्वारा पहले से ही उपभोग किए जा चुके अथवा उपभोग किए जा रहे अवकाशों को किसी भी परिस्थिति में चाइल्ड केअर लीव में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
(vii) चाइल्ड केअर लीव को किसी अन्य अवकाश लेखे में नामे नहीं लिखा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इसका पृथक्क अवकाश लेखा संधारित किया जाएगा और इसे सेवा पुस्तिका में चस्पा किया जाएगा।
(viii) अवकाश स्वीकृति अधिकारी राजकार्य के सुचारू संचालन अथवा विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवेदित अवकाश को अस्वीकृत कर सकता है।
(ix) चाइल्ड केअर लीव एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बार (spell) से अधिक स्वीकृत नहीं की जाएगी। एक कैलेण्डर वर्ष में शुरू होकर यदि अवकाश दूसरे कैलेण्डर वर्ष में पूर्ण होता है तो उस स्पेल को अवकाश शुरू होने वाले वर्ष में काउंट किया जाएगा।
(x) सामान्यतः यह अवकाश परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में स्वीकार्य नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत होने की स्थिति में परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
(xi) इस अवकाश को उपार्जित अवकाश की तरह ही स्वीकृत और व्यवहृत किया जाएगा।
(xii) रविवार और अन्य अवकाशों को इस अवकाश के पहले अथवा बाद में जोड़ा जा सकेगा। चाइल्ड केअर लीव के मध्य में आने वाले रविवार, राजपत्रित और अन्य अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह ही चाइल्ड केअर लीव में काउंट होंगे।
(xiii) निःशक्त बच्चे के संबंध में अवकाश स्वीकृति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड से जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र के अलावा महिला कार्मिक पर बच्चे के आश्रित होने का प्रमाण पत्र महिला कर्मचारी से लिया जाएगा।
(xiv) विदेश में रह रहे बच्चे की अस्वस्थता अथवा परीक्षा आदि की स्थिति में अवकाश अधिकृत चिकित्सक/शिक्षण संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।
विदेश में रह रहे अवयस्क बच्चे के सम्बंध में अवकाश लेने पर विदेश यात्रा संबंधी अवकाश के नियम/निर्देशों का पालन करना होगा और 80 प्रतिशत अवकाश अवधि उसी देश में बितानी होगी जहां बच्चा रह रहा है।
(xv) देश या विदेश में किसी छात्रावास में रह रहे बच्चे की परीक्षा आदि के दौरान अवकाश चाहे जाने पर महिला कार्मिक को यह स्पष्ट करना होगा कि वो बच्चे की देखभाल किस प्रकार से करेगी।

इस प्रकार चाइल्ड केयर लीव में प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार है :

  1. RSR 1951 में नया नियम 103C चाइल्ड केयर लीव जोड़ा गया।
  2. महिला राज्य कर्मिकों को पूरे सेवाकाल में कुल अवधि अधिकतम 730 दिन अर्थात 2 वर्ष के लिए देय होगा।
  3. चाइल्ड का तात्पर्य बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो अथवा 40% या उससे अधिक विकलांगता की स्थिति में 22 वर्ष तक होनी चाहिए।
  4. यह सवैतनिक अवकाश होगा, अवकाश से पूर्व जो वेतन है मिलता रहेगा।
  5. अन्य किसी भी अवकाश के साथ लिया/ जोड़ा जा सकता है।
  6. इस अवकाश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमोदित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
  7. चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) अधिकार नही है, बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं लिया जा सकेगा।
  8. अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मिकों को यह अवकाश देय नही होगा।
  9. विशेष परिस्थिति में अन्य अवकाश उपलब्धता की स्थिति में उन अवकाशों को चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) में परिवर्तित किया जा सकेगा।
  10. इस अवकाश को अन्य अवकाश लेखो में से नहीं घटाया जा सकेगा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म में इन अवकाशों को संधारित किया जाएगा। तथा ये फॉर्म सेवा पुस्तिका में रखा जाएगा।
  11. राज्य सरकार/ विभाग के कार्य प्रभावित न हो केवल ऐसी स्थिति में ही ये अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
  12. एक कलेंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार ये अवकाश लिया जा सकेगा, किन्तु अवकाश के दौरान दो कलेंडर वर्ष मिलने पर इसे नही लिया जा सकेगा। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो जिस कलेंडर वर्ष में अवकाश शुरू हुआ है, उसमें इसे गिना जाएगा |
рд╕реБрдмрд╣ 7 рдмрдЬреЗ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдпреЗ 7 рдХрд╛рд░реНрдп рдЕрд╡рд╢реНрдп рдХрд░реЗрдВ | рдирд╡реАрди рдЬрд┐рд▓реЛрдВ рдХрд╛ рдЧрдарди (рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди) | Formation Of New Districts Rajasthan рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдореЗрдВ рд╕реНрддреНрд░реА рдХреЗ рдЖрднреВрд╖рдг (women’s jewelery in rajasthan) Best Places to visit in Rajasthan (рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдореЗрдВ рдШреВрдордиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдмреЗрд╣рддрд░реАрди рдЬрдЧрд╣) рд╣рд┐рдорд╛рдЪрд▓ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдореЗрдВ рдШреВрдордиреЗ рдХреА рдЬрдЧрд╣ {places to visit in himachal pradesh} рдЙрддреНрддрд░рд╛рдЦрдВрдб рдореЗрдВ рдШреВрдордиреЗ рдХреА рдЬрдЧрд╣ (places to visit in uttarakhand) рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рд░рд╛рдЬрдорд╛рд░реНрдЧ рдХреА рд╕реВрдЪреА Human heart (рдордиреБрд╖реНрдп рд╣реГрджрдп) рд▓реАрд╡рд░ рдЦрд░рд╛рдм рд╣реЛрдиреЗ рдХреЗ рд▓рдХреНрд╖рдг (symptoms of liver damage) рджреМрдбрд╝рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреБрдЫ рдЯрд┐рдкреНрд╕ рд╡рд┐рд╢реНрд╡ рдХрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдЫреЛрдЯрд╛ рдорд╣рд╛рд╕рд╛рдЧрд░ рд╣рд┐рдВрджреА рдиреЛрдЯреНрд╕ рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рд░рд╛рдЬреНрдпрдкрд╛рд▓реЛрдВ рдХреА рд╕реВрдЪреА Biology MCQ in Hindi рдЬреАрд╡ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдиреЛрдЯреНрд╕ рд╣рд┐рдВрджреА рдореЗрдВ рдХрдХреНрд╖рд╛ 12 рд╡реАрдВ рдХрдХреНрд╖рд╛ 12 рдЬреАрд╡ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рд╡рд╕реНрддреБрдирд┐рд╖реНрда рдкреНрд░рд╢реНрди рд╣рд┐рдВрджреА рдореЗрдВ рдЕрд▓рдВрдХрд╛рд░ рдХреА рдкрд░рд┐рднрд╛рд╖рд╛, рднреЗрдж рдФрд░ рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг Class 12 Chemistry MCQ in Hindi Biology MCQ in Hindi рдЬреАрд╡ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдиреЛрдЯреНрд╕ рд╣рд┐рдВрджреА рдореЗрдВ рдХрдХреНрд╖рд╛ 12 рд╡реАрдВ рднрд╛рд░рдд рджреЗрд╢ рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рдЦрд╛рд░реЗ рдкрд╛рдиреА рдХреА рдЭреАрд▓ рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХрд╛ рдПрдХреАрдХрд░рдг