MACP – CHART FOR EDUCATION DEPARTMENT RAJASTHAN (शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्मिकों के लिए)

ACP And MACP Rules in Hindi

POST ACP MACP
अध्यापक/शा.शि./पु0अ0 (3600-L 10) FIRST ACP -L11
SECOND ACP-L12
THIRD ACP-L-13
FIRST ACP -L11
SECOND ACP-L12
THIRD ACP-L-14
वरिष्ठ अध्यापक (4200-L 11) FIRST ACP -L12
SECOND ACP-L13
THIRD ACP-L15
FIRST ACP -L12
SECOND ACP-L14
THIRD ACP-L-15/L-16
(सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक को व्याख्याता पद पर पदोन्नति उपरांत तीसरी MACP L14 से L16 देय होगी, अन्यथा L14 से L15 देय होगा नियम 14(3)(iii))
व्याख्याता (4800-L 12) FIRST ACP -L13
SECOND ACP-L15
THIRD ACP-L-16
FIRST ACP -L14
SECOND ACP-L16
THIRD ACP-L-17
HM समकक्ष (उप प्राचार्य/उप प्रधानाचार्य) (5400-L 14) FIRST ACP -L15
SECOND ACP-L16
THIRD ACP-L-17
FIRST ACP -L16
SECOND ACP-L17
THIRD ACP-L-18
प्रयोग शाला सहायक (2800-L08) FIRST ACP -L10
SECOND ACP-L11
THIRD ACP-L-12
( पदोन्नति पर परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं)
FIRST ACP -L10
SECOND ACP-L11
THIRD ACP-L-12
( पदोन्नति पर परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं)
कनिष्ठ सहायक (2400-L 05) FIRST ACP -L08        SECOND ACP-L10         THIRD ACP-L-11 FIRST ACP -L08
SECOND ACP-L10
THIRD ACP-L-11
(No Change)
परिचारक/प्र0शा0सेवक/सहायक कर्मचारी (1700-L01) FIRST ACP -L02        SECOND ACP-L03         THIRD ACP-L-04 FIRST ACP -L02
SECOND ACP-L03
THIRD ACP-L-04
(No Change)
MACP RULES FOR RAJASTHAN GOVERNMENT

125aa - MACP – CHART FOR EDUCATION DEPARTMENT RAJASTHAN (शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्मिकों के लिए)MACP आदेश 01/04/2023 से लागू होगा एवम  01/04/23 से पूर्व स्वीकृत ACP का कोई संशोधित नोशनल वेतन निर्धारण नही होगा ।

225aa - MACP – CHART FOR EDUCATION DEPARTMENT RAJASTHAN (शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्मिकों के लिए)01/04/2023 से पूर्व स्वीकृत एसीपी  का, पात्र MACP लेवल में संशोधित वेतन निर्धारण 01/04/23 से होगा एवम 01/04/2023 से ही एरियर का नगद भुगतान होगा।

1/4/23 से पूर्व स्वीकृत एसीपी का MACP में संशोधन किया जाना है तो 1/4/23 को जो वेतन है उसके समान स्टेज एवम समान स्टेज नही है तो उससे अगली स्टेज में macp में फिटिंग होगा।

1/4/23 के बाद नई MACP स्वीकृत होने पर वर्तमान लेवल में एक इंक्रीमेंट दे कर स्वीकृत पे लेवल में उच्च स्टेज पर वेतन का निर्धारण होगा।

325aa - MACP – CHART FOR EDUCATION DEPARTMENT RAJASTHAN (शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्मिकों के लिए)पूर्व में स्वीकृत ACP का MACP में संशोधित वेतन का  निर्धारण नियम 14(2)(iii) के अनुसार स्वीकृत Macp लेवल में समान स्टेज एवम समान स्टेज नही होने पर आगामी स्टेज में वेतन का निर्धारण होगा।

425aa - MACP – CHART FOR EDUCATION DEPARTMENT RAJASTHAN (शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्मिकों के लिए)01/04/2023 के बाद स्वीकृत होने वाली Macp में वेतन का निर्धारण नियम 14(8) के अनुसार वर्तमान पे लेवल में एक इंक्रीमेंट का लाभ देने के बाद स्वीकृत Macp पे लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल पर वेतन का निर्धारण होगा।

525aa - MACP – CHART FOR EDUCATION DEPARTMENT RAJASTHAN (शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्मिकों के लिए)पदोन्नति के कारण  Macp की कई परिस्थितियां बनती है उस स्थिति में  FD के आदेश 06/10/23 के अनुसार macp स्वीकृत होगी। यहां पर केवल सीधी भर्ती से नियुक्ति पर  सिंपल सीढ़ी में मिलने वाली macp का उल्लेख किया गया है।

625aa - MACP – CHART FOR EDUCATION DEPARTMENT RAJASTHAN (शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्मिकों के लिए)पोस्ट केवल आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है इसमें कोई भी मतांतर होने पर FD की अधिसूचना दिनांक 06/10/23 एवम FD के स्पष्टीकरण FAQ आदेश 05/12/23 के निर्देशानुसार कार्यवाही करावे।

प्रश्नः-शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक/ प्राध्यापक/ प्रधानाध्यापक का दिनांक 01.04.2023 को MACP के तहत वेतन किन परिस्थितियों में संशोधन होगा ?

उत्तर : 1. सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक (श्रेणी तृतीय) जिनकी पदोत्रति नहीं हुई है, दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 27 वर्षीय एसीपी प्राप्त कर, L13 में वेतन प्राप्त करे रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L14 में नियम 14 (3) (III) के तहत संशोधन होगा।

2. सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक (श्रेणी तृतीय) जिनकी पदोन्नति उपरांत वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत हैं, व दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 27 वर्षीय एसीपी प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त करे रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L14 में नियम 14(3) (III) के तहत संशोधन होगा।

3. सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक (श्रेणी तृतीय) जिनकी दो पदोन्नति उपरांत प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं, व दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 27/30 वर्षीय एसीपी प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त करे रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L14 में नियम 14(3) (V) के तहत संशोधन होगा।

4. सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक जिनकी पदोन्नति नहीं हुई अथवा प्राध्यापक पद पर पदोन्नति हो चुकी है, दिनांक 01.04.2023 से पूर्व दूसरा एसीपी प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त करे रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L14 में नियम 14(3) (II) के तहत संशोधन होगा।

5. सीधी भर्ती से नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक जिनकी पदोन्नति प्राध्यापक पद पर हो चुकी है और दिनांक 01.04.2023 से पूर्व तीसरा एसीपी प्राप्त कर L15 में वेतन प्राप्त करे रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L16 में नियम 14 (3) (V) के तहत संशोधन होगा।

6. सीधी भर्ती नियुक्त प्राध्यापक जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है, दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 10 वर्षीय एसीपी प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त से करे रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L14 में नियम 14 (3) (IV) के तहत संशोधन होगा।

7. सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापक जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है अथवा उप प्राचार्य पद पर पदोन्नति हो चुकी है, दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 20 वर्षीय एसीपी प्राप्त कर L15 में वेतन प्राप्त करे रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L16 में नियम 14(3) (IV) के तहत संशोधन होगा।

8. सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापक जो की तीनों एसीपी प्राप्त करने के उपरांत 01.04.2023 को प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं व दिनांक 01.04.2023 को L16 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L17 में नियम 14 (3) (IV) के तहत संशोधन होगा।

9. सीधी भर्ती से नियुक्त प्रधानाध्यापक जो की दो एसीपी प्राप्त करने के उपरांत 01.04.2023 को प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं व दिनांक 01.04.2023 को L16 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L17 में नियम 14(3) (IV) के तहत संशोधन होगा।

नोट : 01.04.2023 को MACP के तहत वेतन संशोधन की इसके अलावा ओर भी परिस्थितियां हो सकती हैं अतः इस संदर्भ में संबंधित नियुक्ति अधिकारियों (निदेशक/संयुक्त निदेशक/ जिशिअ) द्वारा संशोधन आदेश जारी करने के उपरांत, कार्यालय स्तर पर, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वेतन निर्धारण, संशोधित MACP नियम 14 (2) (III) के तहत होगा। किसी भी प्रकार का भिन्नता होने की स्थिति में दिनांक 06.10.2023 को वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश व दिनांक 5.12.2023 को जारी FAQ ही अंतिम होगा।

प्रश्न : मेरी नियुक्ति जनवरी 2013 व्याख्याता के पद पर हुई थीमेरी 10 वर्षीय नियमित सेवा जनवरी 2023 में हो गई थी। प्रथम एसीपी आज दिनांक तक स्वीकृत नहीं हुई है। अब मेरे को वर्ष पर एसीपी स्वीकृत होगी या 10 वर्षीय एसीपी स्वीकृत होगी ?

उत्तर : आपकी प्रथम एसीपी जनवरी 2023 में देय हो गई थी। आपके द्वारा आवेदन नही किए जाने या अन्य कोई भी कारण रहा होगा जिससे एसीपी समय पर र स्वीकृत कृत नहीं हुई है इसलिए आपके प्रकरण में :

• MACP नियम 01.04.2023 से प्रभावी है अतः आपको 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर जनवरी 2023 में पुराने एसीपी नियम 15 के तहत पे लेवल L13 में एसीपी देय होगी।

• दिनांक 01.04.2023 को MACP के तहत L13 से L14 में नियम 14 (2) (III) के वेतन पुनर्निर्धारण होगा।

-:अन्य ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी :

• वित विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसरण में (राज्य सेवा के अधिकारी के एसीपी) स्कीम नियम 15 को डिलीट कर दिया गया है।

• भविष्य में 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों MACP स्वीकृत की जावेगी।

• 01.04.2023 से पूर्व के समस्त प्रकरण ACP नियमों के अंतर्गत ही निस्तारित होंगे

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