Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme
श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का कार्यालय आदेश क्रमांकः- शिविरा / माध्य/डी-2/एसीपी /2023-24/ दिनांक-23-12-2023
वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 15 (1) वित्त/नियम/2017 पार्ट दिनांक 06.10.23 के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के नियम 14 को प्रतिस्थापित किया जाकर Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme लागू की गई है जो कि दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी है। राजस्थान शिक्षा सेवा संवर्ग के कार्मिकों के द्वारा नियम 14(6) के तहत् निर्धारित समयावधि में Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme का लाभ लेने का विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करने की स्थिति में दिनांक 01.04.2023 से पूर्व स्वीकृत एवं दिनांक 01.04.23 व उसके पश्चात् स्वीकृत की गई 10, 20 एवं 30 वर्षीय एसीपी के सम्बन्ध में दिनांक 01. 04.2023 से एमएसीपी के अन्तर्गत निम्नानुसार पे लेवल स्वीकृत की जाती है :-
1. व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) :
1) व्याख्याता (सीधर्धी भर्ती से नियुक्त) को दिनांक 01.04.23 से पूर्व 10 वर्षीय आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के तहत् स्वीकृत पे लेवल एल-13 को दिनांक 01.04.23 से पे लेवल एल-14 में स्वीकृत की जाती है। सम्बन्धित कार्यालयाध्य क्ष द्वारा राजरथान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन), 2017 के नियम 14 के बिन्दु संख्या 2 (iii) के तहत् वेतन पुर्ननिर्धारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.04.23 या दिनांक 01.04.23 के बाद 10 वर्षीय आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के तहत् एसीपी का पे लेवल एल-13 स्वीकृत की जा चुकी है, उनके द्वारा नियम 14 (6) के तहत निर्धारित समयावधि में एमएसीपी का विकल्प दिये जाने की स्थिति में एमएसीपी योजना के तहत् 9 वर्षीय नियमित सेवा पूर्ण करने पर देय दिनांक 01.04.2023 से पे लेवल क्रमशः एल-14 में एमएसीपी स्वीकृत की जाती है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन), 2017 के नियम 14 (8) के तहत वेतन निर्धारण किया जायेगा।
2) व्याख्याता (पदौन्नत) को दिनांक 01.04.23 से पूर्व 20 वर्षीय आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के तहत् स्वीकृत पे लेवल एल-13 को दिनांक 01.04.23 से पे लेवल एल-14 रवीकृत की जाती है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन), 2017 के नियम 14 के बिन्दु संख्या 2 (iii) के तहत् वेतन पुर्ननिर्धारित किया जायेगा।
3) व्याख्याता (पदौन्नत) को दिनांक 01.04.23 से पूर्व 30 वर्षीय आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के तहत् स्वीकृत पे लेवल क्रमश: एल-13 एवं एल-15 को दिनांक 01.04.23 से पे लेवल क्रमशः एल-14 एवं एल-16 स्वीकृत की जाती है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन), 2017 के नियम 14 के बिन्दु संख्या 2 (iii) के तहत् वेतन पुर्ननिर्धारित किया जायेगा।
4) जिन व्याख्याताओं (पदौन्नत) को दिनांक 01.04.23 या दिनांक 01.04.23 के बाद 30 वर्षीय आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के तहत् एसीपी का पे लेवल एल-13 एवं एल-15 स्वीकृत की जा चुकी है, उनके द्वारा नियम 14 (6) के तहत निर्धारित समयावधि में एमएसीपी का विकल्प दिये जाने की स्थिति में एमएसीपी योजना के तहत् 27 वर्षीय नियमित सेवा पूर्ण करने पर देय दिनांक 01.04.2023 से पे लेवल क्रमशः एल-14 एवं एल-16 में एमएसीपी स्वीकृत की जाती है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन), 2017 के नियम 14(8) के तहत् वेतन निर्धारण किया जायेगा।
2. प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष :
1) प्रधानाध्यापक (सीर्धी भर्ती से नियुक्त) को दिनांक 01.04.23 से पूर्व 10 वर्षीय आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के तहत् स्वीकृत पे लेवल एल-15 को दिनांक 01.04.23 से पे लेवल एल-16 में स्वीकृत की जाती है। सम्बन्धित कार्यालयाध्य क्ष द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन), 2017 के नियम 14 के बिन्दु संख्या 2 (iii) के तहत् वेतन पुर्ननिर्धारित किया जायेगा।
2) जिन प्रधानाध्यापकों (पदौन्नत) को दिनांक 01.04.23 या दिनांक 01.04.23 के बाद 20 वर्षीय आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के तहत् एसीपी का पे लेवल एल-15 स्वीकृत की जा चुकी है, उनके द्वारा नियम 14(6) के तहत निर्धारित समयावधि में एमएसीपी का विकल्प दिये जाने की स्थिति में एमएसीपी योजना के तहत् 18 वर्षीय नियमित सेवा पूर्ण करने पर देय दिनांक 01.04.2023 से पे लेवल क्रमशः एल-16 में एमएसीपी स्वीकृत की जाती है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन), 2017 के नियम 14(8) के तहत् वेतन निर्धारण किया जायेगा।
3. प्रधानाचार्य एवं समकक्ष :
जिन प्रधानाचार्यों को दिनांक 01.04.23 या दिनांक 01.04.23 के बाद 20 एवं 30 वर्षीय आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के तहत् एसीपी का पे लेवल क्रमशः एल-17 एवं एल-18 स्वीकृत की जा चुकी है, उनके द्वारा नियम 14 (6) के तहत निर्धारित समयावधि में एमएसीपी का विकल्प दिये जाने की स्थिति में एमएसीपी योजना के तहत् 18 वर्षीय एवं 27 वर्षीय नियमित सेवा पूर्ण करने पर देय दिनांक 01.04.2023 से पे लेवल क्रमशः एल-17 एवं एल-18 में एमएसीपी स्वीकृत की जाती है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन), 2017 के नियम 14 (8) के तहत् वेतन निर्धारण किया जायेगा।
एमएसीपी के प्रावधान दिनांक 01.04.23 से प्रभावी होने के कारण इससे पूर्व सेवानिवृत कार्मिकों को इसका लाभ देय नहीं है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के नियम 14 (5) के तहत् कार्मिक के पदौन्नति पद की शैक्षणिक योग्यता होने की सुनिश्चितता कर ही उक्त कार्यवाही करें। निर्धारित समायावधि तक विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक 01.04.23 अथवा 01.04.23 के पश्चात् जो भी स्थिति हो, एमएसीपी योजना के अन्तर्गत उक्तानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें।